MP High Court आज घटे एक घटनाक्रम की चर्चा हर जगह सुनी गई। दरअसल मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने IAS अधिकारियों को दी सजा पर स्टे किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज शाम कंटेंप्ट के एक मामले में मध्य प्रदेश शासन के दो IAS अधिकारियों को दी गई सजा पर स्टे कर दिया है।
बता दें कि इस मामले में आज हाईकोर्ट MP High Court की सिंगल बेंच ने मध्य प्रदेश के 2 IAS अधिकारियों छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन सीईओ जिला ल पंचायत अमर बहादुर सिंह को अवमानना के एक मामले में दोषी मानते हुए 7-7 दिन की जेल और 50-50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस आदेश के विरुद्ध दोनों अधिकारियों ने चीफ जस्टिस की डबल बेंच में सजा रुकवाने का आवेदन दिया। इस पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने अधिकारियों की सजा पर रोक लगा दी।