HOMEMADHYAPRADESH

MP High Court संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति बिना बंटवारा नहीं बेच सकते

MP High Court संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति बिना बंटवारा नहीं बेच सकते

MP High Court संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति बिना बंटवारा नहीं बेच सकते जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कानूनी बिंदु का निर्धारण करते हुए साफ कर दिया है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति या उसका कोई हिस्सा विधिवत बंटवारा किए नहीं बेचा जा सकता। हाई कोर्ट के इस ताजा आदेश को न्यायदृष्टांत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण निरूपित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने लंबे समय तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया। इस आदेश में संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति से जुड़े प्राय सभी कानूनी बिंदुओं को विस्तार से समाहित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

न्यायमूर्ति अरुण कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2020 में विनीता शर्मा के मामले में सुनाए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि बंटवारा हुए बिना ऐसी संपत्ति का सहस्वामी अपनी हिस्से की संपत्ति भी नहीं बेच सकता। इस मत के साथ हाई कोर्ट ने एक हिस्से के क्रेता ऊषा कनौजिया और रुक्मणि कनौजिया की द्वितीय अपील खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2020 में विनीता शर्मा के मामले में सुनाए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि बंटवारा हुए बिना ऐसी संपत्ति का सहस्वामी अपनी हिस्से की संपत्ति भी नहीं बेच सकता। इस मत के साथ हाई कोर्ट ने एक हिस्से के क्रेता ऊषा कनौजिया और रुक्मणि कनौजिया की द्वितीय अपील खारिज कर दी।

Related Articles

Back to top button