Mp Nikay Chunav 2022 जिले की विभिन्न नगरीय निकायों के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत विगत समय मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी (परिशिष्ट-1) l अर्थात जिला कलेक्टर के द्वारा आरक्षण किया जाकर उक्त नियम, 1994 के नियम 7 ( 2 ) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 11 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (क) के अनुसार ऐसे नगरीय निकाय जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित है वहां यथा संभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जायेंगे तथा ऐसे आरक्षण के लिए चक्रानुक्रम की रीति की व्यवस्था है।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश के अनुक्रम में शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों का निर्वाचन घोषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि संलग्न सूची (परिशिष्ट- 2 ) अनुसार 322 निकायों के कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, इनमें से एक – नगर परिषद, नरवर के चुनाव हो जाने से 321 निकायों के चुनाव तत्काल घोषित करने की बाध्यता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेश में निकायों के चुनाव वर्तमान परिसीमन के आधार पर करवाने की अनुमति दी गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विगत समय नगर पालिका, पन्ना, गढ़ाकोटा, मलाजखण्ड तथा खुरई की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, तद्नुसार इन 04 निकायों में यथा शीघ्र वार्ड परिसीमन एवं वार्ड आरक्षण की कार्यवाही न्यायालयीन आदेशों के क्रम में पूर्ण करना है।
इस प्रकार उपरोक्त 04 निकायों को छोडते हुए सूची अनुसार 317 निकाय जिनके वार्ड आरक्षण आपके द्वारा पूर्व में किये जाकर अधिसूचित किये गये हैं उनमें न्यायालयीन आदेश के पालन में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाकर संशोधित अधिसूचना प्रकाशित करना होगा।
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