MP Nikay Chunav News नगरीय निकायों में महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता की वोटिंग से होगा या फिर पार्षदों चुनेंगे? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे की ओर से दाखिल की गई। इस सिलसिले में पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसे निरस्त कर दिया गया। रिट में कहा गया कि 1997 में अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत महापौर का चुनाव जनता द्वारा कराए जाने की व्यवस्था दी गई थी। आगामी तीन चुनाव इसी विधि से सम्पन्न कराए गए। हाई कोर्ट ने भी 1997 में इसी विधि को सही ठहराया था। लेकिन अब अध्यादेश लाकर बिना कोई ठोस कारण जाहिर किए सीधे निर्वाचन की विधि को बदला जा रहा है। इसके तहत पार्षदों के जरिये महापौर का चुनाव कराए जाने की तैयारी कर ली गई है। यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन इसी दौरान मध्य प्रदेश शासन ने महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराए जाने की जानकारी पेश कर दी। जिसे रिकार्ड पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी पर इसके बाद सरकार ने चुप्पी साध ली।