MP Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश में संशोधन की शिवराज सिंह चौहान सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के तथ्यों को सुनने के बाद कुछ और जानकारी मांगी है। कोर्ट बुधवार या गुरुवार को फिर मामले में सुनवाई करेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सरकार ने मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर आवेदन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिस पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई की। सरकार की मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के आवेदन कांग्रेस नेता सैयद जफर ने ट्वीट किया कि सरकार के कोर्ट में लगाए 946 पेज में 860 पेज अनुपयोगी है। सरकार की नाकामी के कारण ओबीसी वर्ग को अब कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में सरकार एक समान आरक्षण नहीं दे सकती। सरकार को जनपद-वार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है। सरकार ने अपने आवेदन में कही भी जनपद-वार ओबीसी आबादी का उल्लेख नहीं किया है। सैयद जफर ने कहा कि प्रदेश सरकार बयानों में तो ओबीसी वर्ग की हितैषी बन रही है, लेकिन नियम कानून में ओबीसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण खत्म होना प्रदेश सरकार की बड़ी प्रशासनिक चूक या षडयंत्र है।