HOMEMADHYAPRADESH

MP Panchayat Chunav पर रोक की याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने दिया बड़ा फैसला

MP Panchayat Chunav पर रोक की याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने दिया बड़ा फैसला

ग्वालियरः खबर मिल रही है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रक्रिया को गलत ढंग से कराना चाहती है. आज ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर सहित सभी जगह याचिकाओं पर सुनवाई है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर और ग्वालियर बैंच में सुनवाई हुई. जिसमें से ग्वालियर कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है.

पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) की घोषणा के साथ ही इसपर लगातार विवाद जारी है. चुनाव तीन चरणों में होंगे और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं. इन सब के बीच पंचायत चुनावों को लेकर घमासान जारी है. एक तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी की शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इसी में से एक भिंड से जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में याचिका दायर की थी और न्यायालय में गुहार लगाई है कि पंचायत चुनावों पर रोक लगाई जाए. इसी पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच से बड़ी खबर आई है.

बता दें पंचायत चुनावों पर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार घमासान चल रहा है. राज्य सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज यानि 9 दिसंबर को सुनवाई है. इन याचिकाओं में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गलत तराके से चुनाव की प्रक्रिया कर रही है. एक याचिका पर सुनवाई के बाद अब बाकी की याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. बता दें राज्य के स्तर से देखें तो पंचायत चुनावों को लेकर ये सुनवाई बेहद अहम है. इससे पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ याचिकों पर सुनवाई हो चुकी हैं.

 

तीन चरणों में होने हैं चुनाव 
बता दें कि मध्य प्रदेश में तीन चरणों में पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया है. प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच प्रदेश में चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान भी खत्म ही नहीं हो रहा है.

Related Articles

Back to top button