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MP Panchayat Chunav मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC सीटों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

MP Panchayat Chunav मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

MP Panchayat Chunav मिल रही खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने OBC सीटों पर रोक लगा दी है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश पंचायत चुनाव पर स्‍टे लगा दिया है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद भी किए जा सकते हैं।

 

एमपी में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आग से मत खेले। याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है।

भोपाल के मनमोहन नायर और गाडरवाड़ा के संदीप पटेल सहित पांच अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। लगभग आधे घंटे चले इस सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाती रही। महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी मामले में आग से मत खेलो आबीसी सीटो के आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

एमपी हाईकोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग न होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया था। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्पष्ट कर चुका है कि एमपी में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदेश के अधीन होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को  कड़ी फटकार भी लगाई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की ओबीसी सीटों पर स्टे लगा दिया।  न्यायालय के समक्ष  एडवोकेट विवेक तंखा ने पक्ष रखा l इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर स्टे लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) में रोटेश प्रक्रिया समेत अन्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई थी. भोपाल (Bhopal) के मनमोहन नायर और गाडरवाडा के संदीप पटेल समेत पांच अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पक्ष रखा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग नहीं होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है. याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार समेत अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 16 अक्टूबर को स्पष्ट कर चुका है. एमपी में होने वाला त्रिस्तरीय पंचाय चुनाव आदेश के अधीन होगा.

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