Reservation in Promotion in MP: भोपाल। प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए नियम को अंतिम रूप देने से पहले मंत्री समूह कर्मचारी संगठनों से बात करेगा। इनका पक्ष जानने के बाद नियम के प्रविधानों को तय किया जाएगा। किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा और संवैधानिक दायरे में रहते हुए नियम बनाए जाएंगे। यह आमराय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गठित मंत्री समूह की बुधवार को मंत्रालय में आयोजित पहली बैठक में बनी।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री विजय शाह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद थे। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 और प्रस्तावित नवीन पदोन्नति नियम-2021 के प्रविधानों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें कुछ प्रविधान को छोड़कर अधिकांश प्रविधान 2002 के पदोन्नति नियम के अनुसार हैं।
बैठक में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नत होने, रोस्टर का पालन सहित अन्य मुद्दों के वैधानिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। डॉ.मिश्रा ने कहा कि सरकार शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मंत्री समूह की अगली बैठक से पहले सभी संबंधित पक्षों (कर्मचारी संगठन) से चर्चा की जाएगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा, आइसीपी केशरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।