mp school new guidelines। पिछले कई दिनों से चल रही बयानबाजी और कयासों के बीच मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज कक्षा एक से कक्षा 12 तक के संचालन के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो इस प्रकार हैं:-
mp school new guidelines
कमांक एफ 44-4/2020 /20-2: विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविङ-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ करने कक्षा 11वीं के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की क्षमता के साथ छात्रावास संचालन करने एवं कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की शत प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल / छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2 राज्य शासन एतद् द्वारा वर्तमान में कोविङ-19 के कम प्रभाव को देखते हुए उक्त आदेश के अनुकम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:
2.1 समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाएं शत प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाए। 2.2 समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।
2.3 समस्त छात्रावास कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।
2.4 अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय / छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।
2.5 स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं / डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।
3. समस्त विद्यालयों / छात्रावासों के शिक्षकों / स्टॉफ का अनिवार्यतः डबल डोज़ टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें।
4. किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक (09.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
5. भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी SOP का पालन एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य