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नगर निगम की सख्त कार्रवाई: बड़े बकायादारों पर कुर्की वारंट जारी, इंडस्ट्रियल एरिया में संपत्तियां जब्त करने की तैयारी

कटनी: नगर निगम ने कर के बड़े बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल एरिया मदन मोहन चौबे वार्ड में कार्रवाई करते हुए नगर निगम की राजस्व टीम ने पुरे दलबल के साथ पहुंची जहाँ पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 174 के तहत डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,52,624 की बसूली के लिए कार्यवाही की गईं मौक़े पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों नें उद्घोषणा करते हुए करदाता कों कुछ टाइम का समय दिया जिसके बाद सीलबंदी करने की कार्यवाही की बात कही गईं।

कुछ समय के पश्चात डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोपराइटर मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड मौक़े पर उपस्थित होकर बकाया कर का अमाउंट जमा करने अपने वकील की मौजूदगी मे बकाया कर का चैक प्रदान किया। उपरांत सीलबंदी की कार्यवाही रोकी गई। इसी तरह से मे.विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो. विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1,86,809 पर भी कार्यवाही की गईं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर हैं, जिसको लेकर गत 28 मार्च शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत बड़े बकायादारों कर नहीं चुकाने पर 6 कुर्की वारंट जारी किए हैं। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 174 के तहत गनेश मिनरल, निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,77,400, जगन्नाथ पुत्र काशीप्रसाद निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 3,18,501 ,जिला उद्योग केंद्र प्रो संजय बजाज निवासी नेहरू वार्ड बकाया राशि 3,37,884, अंसारी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 6,02,736, मे.विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो. विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1,86,809, एवं डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,52,624 को तामील सूचना में मांग की गई, इनमे कुछ बकायादारों द्वारा बकाया राशि सूचना तामील किये जाने के उपरांत चुकाई गई है,परन्तु कुछ बकायादारों नें कार्यवाही के उपरांत भी कर जमा नहीं किया जिसमे मे.विवेक सेल्स कॉरपोरेशन प्रो. विवेक सरावगी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 1,86,809, एवं डिलाइट टेंट इंडस्ट्रीज़ मनजीत सिंह निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड बकाया राशि 2,52,624 थी जिसकी वजह से निगमायुक्त नीलेश दुबे द्वार उपरोक्त बकाएदारों के विरुद्ध संपत्ति कुर्की वारंट जारी कर उपायुक्त पवन कुमार अहिरवार को वारंट प्राधिकृत अधिकारी बनाकर 31 मार्च 2025 तक सभी संबंधितो की संपत्ति कुर्की करने हेतु अधिकृत किया गया है।

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