New Gratuity Rule: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के नियम में बदलाव किया है। अब नियमों के आधार पर रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके दायरे में सभी से कर्मचारी आएंगे जो 1 जनवरी 2004 से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेच्युटी को लेकर किया गया क्लेम सेंट्रल सिविल सर्विस (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम) नियम 2021 को मानकर दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस दिन रिटायर हुआ है। वहीं उसका आखिरी कार्य दिवस होगा। अगर किसी सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है। तब वहीं उसका लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कर्मचारियों के सैलरी की एक चौथाई होगी। यह छह महीने पर सर्विस पूरा करने के साथ बनेगी। अधिकतम साढ़े 16 गुना होगी। ऑल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी ने कहा कि वेतन का मतलब बेसिक पे है। जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
कब मिलती है ग्रेज्युटी
1.जब सरकारी कर्मचारी पांच साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेता है।
2. रिटायरमेंट की आयु में सेवानिवृत्ति मिली हो।
3. समय से पहले रिटायरमेंट लेने पर।
4. अगर कर्मचारी को केंद्र की कंपनी या कॉरपोरेशन में जाने की परमिशन मिल जाए।