New Wage Code सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, वेतन में भी कटौती

New Wage Code सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, वेतन में भी कटौती

New Wage Code। नए वेतन कोड के मुताबिक एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा और तीन दिन की छुट्टी लेनी होगी

नए वेज बोर्ड के नियम लागू होने के बाद छुट्टी को लेकर भी विशेष प्रावधान है। जिसका असर वेतनभोगी वर्ग, कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ेगा। नए वेतन कोड के मुताबिक एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा और तीन दिन की छुट्टी लेनी होगी। हालांकि श्रम संगठन 12 घंटे काम करने को लेकर सवाल रहे हैं। वहीं सरकार ने कहा कि एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा, अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। फिर उसे एक हफ्ते में सिर्फ 1 छुट्टी मिलेगी

केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों (न्यू वेज कोड) को जल्द ही लागू कर सकती है। अगले वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों को लागू करेगी। इस कानून के लागू होते ही टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। साथ ही पहले की तुलना में वेतन भी कम हो जाएगा। वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम कानून अगले वित्तीय वर्ष तक लागू हो सकते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। केंद्र सरकार ने इन कानूनों के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने होंगे क्योंकि श्रम संबंधित कानून समवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने बताया कि चार श्रम कानून अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू होने की संभावना है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने अपने मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में इन कानूनों के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने व्यापार सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम कानूनों के लिए मसौदा नियम तैयार किए हैं। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम कानून के नियमों का मसौदा तैयार किया है। 20 राज्यों ने औद्योगिक संबंध संहिता का मसौदा नियम तैयार किया है और 18 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियमों का मसौदा तैयार किया है।

सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी
नए वेज बोर्ड के नियम लागू होने के बाद छुट्टी को लेकर भी विशेष प्रावधान है। जिसका असर वेतनभोगी वर्ग, कारखानों और मिलों में काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ेगा। नए वेतन कोड के मुताबिक एक दिन में 12 घंटे काम करना होगा। सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा और तीन दिन की छुट्टी लेनी होगी। हालांकि श्रम संगठन 12 घंटे काम करने को लेकर सवाल रहे हैं। वहीं सरकार ने कहा कि एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा, अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। फिर उसे एक हफ्ते में सिर्फ 1 छुट्टी मिलेगी
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