Night Curfew, Lockdown राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड 19 के ओमिक्रोन वेरियेंट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत कोविड 19 की रोकथाम के क्रम में दिनांक 17 नवंबर 2021 द्वारा जारी निर्देश निरस्त करते हुये नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है।
कटनी जिले में कोविड महामारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु म.प्र. शासन गृह विभाग का पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/सी-2/दो भोपाल दिनांक 23 दिसंबर 2021 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक 8483/ आर डी एम/2021
कटनी दिनांक 18.11.2021 के द्वारा जारी दिशा निर्देश निरस्त करते हुये निम्न नवीन दिशा निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले के अंतर्गत प्रभावशील किया जाता है ।