seat belt challan देश मे कार हादसे के बाद अब कार की पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सीट बैल्ट लगाना जरूरी होगा। जल्द ही इसके आदेश जारी होंगे, बैल्ट नहीं लगाने पर फाइन भरना होगा।
केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने बताया कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। सोमवार को टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री के निधन से जोड़कर देखा जा रहा है।
गडकरी ने कहा- अब फाइन लगेगा
गडकरी ने कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य है।
एयर बैग को लेकर कही ये बात
कार की पिछली सीट पर एयर बैग लगाने से क्या कारों की लागत बढ़ जाएगी, इस सवाल पर गडकरी ने बताया कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक एयरबैग की लागत 1 हजार रुपए है। ऐसे में 6 के लिए छह हजार रुपए लगेंगे। प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसकी लागत और कम होती जाएगी।
8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना अनिवार्य
गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार, भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य हैं। जनवरी 2022 तक, सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है।