OBC Reservation MP प्रदेश में मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा। हाई कोर्ट ने गुरुवार को शासन की उस मांग को नहीं माना, जिसमें एमपीपीएससी में पिछली सुनवाई को दिए अंतरिम आदेश में संशोधन चाहा था। न्यायमूर्ति शील नागू व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगलपीठ ने पूर्व में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा। राज्य शासन के निवेदन पर कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की है।
प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को चुनौती देने वाली 62 याचिकाओं पर गुरुवार से अंतिम स्तर की सुनवाई होनी थी। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पीएससी भर्ती में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी पूर्व के अंतरिम आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया गया।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में अंतिम बहस करे। शासन की ओर से महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष बर्नाड ने बताया कि इस मामले में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे, लेकिन वे अभी बाहर हैं। शासन ने मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में करने का निवेदन किया