मासूम छात्रा से रेप करने और सजा से बचने के लिए मुर्दा बन चिता पर लेटने वाले शिक्षक नीरज मोदी काे कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। यह भागलपुर का मामला है।
फैसला सोमवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे लवकुश कुमार की काेर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने की जेल और काटनी होगी।
छात्रा काे डालसा से तीन लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बहस में सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजन नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए। नीरज मोदी ने इससे पहले अक्टूबर में काेर्ट में सरेंडर किया था।
आरोपी ने पिता की मदद से रची पूरी साजिश
शिक्षक नीरज मोदी मधुरा सिमानपुर गांव का रहने वाला है। छात्रा की मां ने उसके ऊपर 14 अक्टूबर 2018 को रेप का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज हाेने के बाद नीरज मोदी ने सजा से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी और अंतिम संस्कार का नाटक रचा था।
इसकी फोटोग्राफी कराई और पिता की मदद से पॉक्सो काेर्ट में ये फोटो दिखाए ताकि काेर्ट उसे मरा हुआ मान ले। इसके बाद वह अंडर ग्राउंड हाे गया था। पुलिस ने नीरज मोदी काे मरा हुआ मान लिया था और काेर्ट ने इसका शपथ पत्र मिलने पर केस बंद कर दिया था।