Omicron से संक्रमित को भी इलाज में कवर करेगी Coronavirus Health Insurance Policy

Omicron वेरिएंट से संक्रमित को भी इलाज में कवर करेगी Coronavirus Health Insurance Policy

Coronavirus Health Insurance Policy । बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के इलाज से संबंधित खर्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में ओमिक्रोन से होने वाले संक्रमण का इलाज भी शामिल होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कहा कि सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की सभी कंपनियों द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, जो कोविड-19 के उपचार से संबंधित खर्चों को कवर करती हैं, वह ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को भी कवर देगी।

देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रोन वेरिएंट के मामलों को देखते हुए बीमा नियामक ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपने सभी नेटवर्क प्रदाताओं और अस्पतालों के साथ समन्वय का एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पॉलिसीधारक को कैशलेस भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले अप्रैल, 2020 में भी कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन करने वाली सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 के इलाज से संबंधित खर्च वहन करने को कहा गया था।

एक माह में ओमिक्रोन संक्रमितों की संख्या 1700 से ज्यादा

 

 

बीते कुछ दिनों से पूरे देश में न सिर्फ कोविड-19 संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि इनमें ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बीते 30 दिन में ओमिक्रोन संक्रमण के 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 510 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है, वहीं दिल्ली में (351), केरल (156), गुजरात (136), तमिलनाडु (121) और राजस्थान (120) में भी इसका संक्रमण बढ़ रहा है।

 

इरडा ने सोमवार को निजी बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक पर दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार सीईओ, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक को निश्चित वेतन, अन्य लाभों और परिवर्तनीय वेतन के बीच विभाजित किया जाएगा। आईआरडीए के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, निश्चित वेतन तर्कसंगत होना चाहिए और अन्य लाभों सहित सभी निश्चित वस्तुओं को निश्चित वेतन के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक पर मसौदा दिशानिर्देशों पर 19 जनवरी तक टिप्पणी मांगी है।
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