भोपाल । मध्य प्रदेश में बहु प्रतीक्षित पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) की घोषणा आज शनिवार शाम चार बजे हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि आज शाम राज्य निर्वाचन आयोग इस चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर सकता है।
इस बात की पूरी उम्मीद है किए पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। लंबे समय से टलते पर आ रहे पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता शनिवार की शाम से लग जाएगी। सूत्रों के हवाले मिली खबर के अनुसार, इन चुनावों के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग शनिवार की शाम इसकी विधिवत घोषणा करेगा।
वही पंचायत राज संचालनालय ने प्रदेश की 52 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर 2021 को कराने को लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।इससे पहले मुरैना में फोटो निर्वाचक नामावली कार्य में 163 बीएलओ ने एक भी फार्म-6 नहीं जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।साथ ही निर्वाचन संबंधित दायित्वों के निर्वहन के लिए भिंड में निर्वाचन सेल का गठन किया गया है।इधर, दमोह कलेक्टर (Damoh Collector) ने भी साफ कर दिया है कि समयावधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो 10 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर सकेंगे।
दरअसल, दमोह में भी पंचायत चुनाव 2021-22 को निर्वघ्न रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस.कृष्ण चैतन्य ने पंचायत निर्वाचन नियम के तहत दिये गये प्रावधान अनुरूप विकासखण्ड पटेरा के तृतीय चरण के लिये सेक्टर (जोनल) ऑफिसर के विभिन्न कर्त्तव्यों के संचालन के लिए पदाविहित किया है।वही नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने नगर परिषद बटियागढ़ की पुनरीक्षित सीमाएं उत्तर दिशा में ग्राम घनश्यामपुरा, पूर्व दिश में ग्राम टिकरी, दक्षिण दिशा में ग्राम बटियागढ़ तथा पश्चिम दिशा में ग्राम शेखपुरा की सीमाएं निर्धारित है।ग्राम बटियागढ़, घनश्यामपुरा, टिकरी, नीमखेड़ा और शेखपुरा ग्रामों को सम्मिलित होने उपरांत नगर परिषद बटियागढ़ के गठन करने के संबंध में आम जनता से दावे एवं आपत्तियां आहूत की गई है, यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कार्यालयीन दिवस एवं समय में कलेक्टर को मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 6 के अधीन 10 दिसम्बर 2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। समयावधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। अर्थात यदि माह दिसंबर 2014 में निर्वाचन की घोषणा होती है तो 31 मार्च 2014 की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए CEO जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए CEO जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा।अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम-निर्देशन पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
बता दे कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है। इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे। इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परिसीमन से पहले प्रदेश में प्रदेश में 22 हजार 812 पंचायतें थीं।