Police Transfer News मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उन तमाम पुलिस वालों पर तबादले का खतरा आ गया है जो विगत 3 सैलून से एक ही थाने पर जमे थे।
आयोग ने इस बारे में साफ किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 शीघ्र निर्धारित समय सीमा में संपादित कराए जाना है। इन निर्वाचनों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग शासन से यह अपेक्षा करता है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए गृह जिले में पदस्थ अथवा माह मई 2022 के अन्त की स्थिति में गत चार वर्षों के दौरान एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ पुलिस अधिकारियों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए।
तीन वर्ष की अवधि की गणना में जिले में ही पदोन्नति पूर्व की तथा पश्चात् की अवधि कुल अवधि को सम्मिलित रूप से गिना जावेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि अधिकारियों की पदस्थापना उनके गृह जिले में न हो ।
जिले में पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर के लिए यह निर्देश लागू होंगे। इन अधिकारियों का स्थानान्तरण जिले के अन्तर्गत एक ही थाने / अनुविभाग से अन्य थाने / अनुविभाग में किया जा सकता है, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि नवीन पदस्थापना का क्षेत्र जिस क्षेत्र में आयोग के निर्देशानुसार तीन वर्ष की अवधि हो चुकी है, वह क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए ।