HOMEMADHYAPRADESH
Population Control Law मध्य प्रदेश में तीसरी संतान वाले शिक्षकों को सेवा समाप्ति के नोटिस शुरू, इस जिले में हुई कार्रवाई
Population Control Law मध्य प्रदेश में तीसरी संतान वाले शिक्षकों को सेवा समाप्ति के नोटिस शुरू, इस जिले में हुई कार्रवाई
Population Control Law मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। इसके तहत 26 जनवरी 2001 के बाद यदि किसी कर्मचारी को तीसरी संतान होती है तो उसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। विदिशा में इसके लिए 955 शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि निर्देशानुसार प्रक्रिया पूरी करके सभी मामले शासन के पास भेजे जाएंगे।
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सभी प्रकार की परीक्षा पास करके अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी है, यदि तीन संतानों के माता-पिता हैं तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह नियम सिविल सेवा (सेवाओं की सामान्य स्थिति) के साथ ही यह नियम उच्चतर न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है।
मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी यह कानून लागू है। सभी कानून राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में एक संतान वाले कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी।