Property Tax in MP। कोरोना संक्रमण काल में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभिन्न करों (टैक्स) की बकाया राशि 31 अगस्त तक जमा करने पर अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है।
किसी पर संपत्ति कर के 50 हजार रुपये बकाया हैं, तो उनका सौ फीसद अधिभार माफ किया जाएगा। वहीं इससे अधिक राशि बकाया होने पर कर में छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा। विभाग ने कहा कोरोना संक्रमण की वजह से लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। ऐसे में उन्हें उपभोक्ता प्रभार एवं कर के भुगतान में कठिनाई हो रही है।
इसके चलते ये छूट दी जा रही है। विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने साफ कहा विभिन्न करों में दी जा रही छूट सिर्फ अधिभार राशि पर लागू होगी। ब्याज, स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार, भू-भाटक या किराया राशि में नहीं दी जाएगी। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे मामलों में मिलेगी छूट
– संपत्तिकर के ऐसे मामले, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है। उनका सौ फीसद अधिभार माफ। जिनमें एक लाख रुपये बकाया हैं, उनमें अधिभार की 50 फीसद और जिनमें एक लाख से अधिक राशि बकाया है, उनमें अधिभार की 25 फीसद राशि माफ होगी।
निकायों में बेची गई परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराए के ऐसे मामले, जिनमें 20 हजार रुपये तक बकाया हैं। उनका सौ फीसद अधिभार माफ होगा। जिनमें 20 से 50 हजार रुपये बकाया हैं, उनमें मात्र अधिभार में 50 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं जिनमें 50 हजार रुपये से अधिक राशि बकाया है, उनमें मात्र अधिभार की 25 फीसद राशि माफ होगी।
– जल उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामलों में अधिभार की सौ फीसद राशि माफ की जाएगी, जिनमें 10 हजार रुपये तक बकाया हैं। 10 हजार से अधिक व 50 हजार रुपये तक बकाया राशि पर मात्र अधिभार में 75 फीसद की छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से अधिक राशि बकाया है, तो मात्र अधिभार में 50 फीसद की छूट मिलेगी।