Railways Pensioners News अब पेंशन की तरह मानार्थ पास में भी मिलेगी तीन महीने तक की छूट

Railways Pensioners News अब पेंशन की तरह मानार्थ पास में भी मिलेगी तीन महीने तक की छूट

Railways Pensioners News जबलपुर: पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता ने सेवारत और सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को मानार्थ पास के मामलों में 20 साल की अनिवार्य समय सीमा में तीन माह की छूट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महाप्रबंधक की ओर से रेलवे बोर्ड को लिखे गए पत्र में पेंशन मामलों में दी जा रही छूट की तरह ही मानार्थ पास में भी छूट देने का प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसे रेलवे बोर्ड ने मान लिया है। रेल मंत्रालय के इस निर्णय से संपूर्ण भारतीय रेलवे के रेल कर्मचारियों को मानार्थ पास में अब तीन माह तक की छूट मिलने लगेगी। और 20 साल की पूरी सेवा अवधि की अनिवार्यता खत्म हो गई है।

प्रत्येक महीने में दो बार मीटिंग

पश्चिम मध्य रेलवे में सेवारत एवं सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों समस्याओं के निराकरण हेतु नवाचार प्रयोग करते हुए प्रत्येक महीने में दो बार मीटिंग आयोजित की जाती है। इस दौरान यथासंभव प्रयास किए जाते हैं कि सेवारत एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों समस्याओं का एक निश्चित समयावधि में विद्यमान नियमों के तहत निराकरण कर दिया जाए।

महाप्रबंधक की पहल सराहनीय

ऐसी ही शिकायतों के मध्य एक सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी से शिकायत प्राप्त हुई कि 19 वर्ष 9 माह की अर्हक रेल सेवा पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं नियमानुसार पेंशन हेतु उनकी रेल सेवा 20 वर्ष मानते हुए पेंशन लाभ प्रदान किए जा रहे हैं लेकिन मानार्थ पास के मामले में उनकी रेल सेवा को 20 वर्ष नहीं माना जा रहा है महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने इस मामले की प्रचलित नियमों के अंतर्गत व्याख्या की तथा पेंशन प्रदान किए जाने के प्रावधानों को मानार्थ पास के मामले में भी लागू किए जाने के लिए प्रकरण को रेल मंत्रालय को भेजा तदानुसार कार्मिक विभाग द्वारा यह प्रकरण रेल मंत्रालय को मार्गदर्शन के लिए भेजा गया। रेल मंत्रालय ने मानवीय आधार पर पश्चिम मध्य रेल के संदर्भ में ऐसे मामलों में राहत देने के लिए 3 महीने तक की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया है ताकि 19 वर्ष 9 माह तक या उससे अधिक की अर्हक सेवा को 20 वर्ष के रूप में राउंड आफ किया जा सके ।

सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों फैमिली पेंशनरों को मिलने लगेगा लाभ

यह संशोधित प्रावधान का लाभ सभी भारतीय रेलों में सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों फैमिली पेंशनरों को मिलने लगेगा, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के हिसाब से 20 वर्ष की सेवा पूरी ना हो रही हो । अर्थात तीन माह की कमी अब सेवा में कमी नहीं मानी जाएगी और जिस तरह पेंशन का लाभ रेल कर्मचारियों को मिलता है उसी तरह मानार्थ पास का भी लाभ रेल कर्मचारियों को मिलेगा।‌

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