Raja pateriya हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के साथ ही आदेश सुरक्षित कर लिया है। मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है, जिसे लेकर पटेरिया के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था।
इस मामले में विशेष न्यायालय से दो बार जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद हाई कोर्ट की शरण ली गई है।
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान पटेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं हैं। मामला राजनीति से प्रेरित है। पटेरिया ने जो वक्तव्य दिया था, उसी में मंतव्य भी स्पष्ट कर दिया था। उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं राज्य शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया।
यह है मामला : प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के बाद पन्ना के पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को पुलिस गिरफ्तार किया था। पवई कोर्ट और उसके बाद ग्वालियर जिले के विशेष (एमपी-एमएलए) कोर्ट से दो बार जमानत अर्जी निरस्त हुई।