RBI का नया नियम, अब KYC कराने बैंक जाने की जरूरत नही, घर बैठे हो सकेगा काम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी खाताधारकों को KYC की शर्तों में छुट दी है। कोरोना महामारी के कारण तमाम ग्राहक अपना KYC अपडेट नहीं करा पा रहे हैं। इससे उनको बैंकिंग और दूसरे कामकाज को करने में दिक्‍कत आ रही है। RBI ने पिछले हफ्ते ही KYC के नियमों में कई तरह के बदलाव किए थे। अब KYC का तरीका आसान हो चुका है और कई जगहों पर वीडियो KYC की अनुमति मिल चुकी है। इसके साथ ही इसकी डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते के साथ KYC डिटेल्स लिंक नहीं कराई हैं तो अब आप 31 दिसंबर तक यह काम करा सकते हैं। इसके अलावा Video KYC के जरिए भी आप अपनी पहचान दे सकते हैं। नए बदलावों से KYC की प्रकिया ज्यादा आसान हुई है। इसके साथ ही वीडियो KYC से ग्राहकों के साथ-साथ बैकों को भी आसानी होगी।

क्‍या है V-CIP

V-CIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक ऑप्‍शन है, जिसमें वीडियो कॉल में ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। वीडियो कॉल करने वाले बैंक अधिकारी के पास रिजर्व बैंक के कई तरह के निर्देश होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। ग्राहकों की सुविधा के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पहला प्रोसेस है। इनमें प्रॉपराइटर फर्म्स, ऑथराइज्‍ड सिग्‍नेचरी और दूसरे कस्‍टमर को अपना KYC अपडेट कराने का मौका मिलेगा। इन लोगों को यह सुविधा इसलिए दी गई है क्‍योंकि इन्‍हें KYC अपडेट कराना अनिवार्य है।

Full Kyc कम्‍प्‍लायंस

जो खाते aadhaar E Kyc ऑथेन्टिकेशन पर खुले थे, उन्‍हें अब Full Kyc कम्‍प्‍लायंस में बदला जाएगा। RBI के मुताबिक DIGI Locker जैसे सेंट्रेलाइज्‍ड KYC रजिस्‍ट्री की पहचान की जाएगी ताकि कस्‍टमर इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से अपने डॉक्‍युमेंट दे सके। KYC को डिजिटली अपडेट करने के मोड बढ़ाए जाएंगे।

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