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RBI New Circular on Loan: आरबीआई की दो टूक, लोन रिकवरी के लिए तंग नहीं कर सकेंगे एजेंट

RBI New Circular on Loan: आरबीआई की दो टूक, लोन रिकवरी के लिए तंग नहीं कर सकेंगे एजेंट

RBI New Circular on Loan महंगाई और जरूरतें दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है. जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से लोन ले रहे हैं. वहीं बैंक कस्टमर्स से लोन उगाहने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं.

बता दें कि भारत में NBFC और बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ कई एप्स भी मार्केट में आ गए हैं जो लुभावने इंटरेस्ट रेट पर ग्राहकों को लोन देने का दावा करते हैं. इनमें Early Salary और MoneyTap मुख्य एप हैं. हालांकि इनके इंटरेस्ट रेट किसी भी बैंक से कहीं ज्यादा होते हैं. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) लोन उगाहने वाले बैंकों के रिकवरी एजेंट की गैरजिम्मेदाराना व्यहारों को लेकर सर्कुलर जारी किया है.

RBI ने जारी किया सर्कुलर

RBI ने सर्कुलर में कहा कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं. कोई भी संस्था ग्राहकों से लोन उगाही के लिए उन्हें धमकाने, प्रताड़ित करने और उनका निजी डाटा का दुरूपयोग नहीं कर सकता है. इस दौरान कई लोन रिकवरी एजेंट्स ने लोन लेने वाले ग्राहकों के रिश्तेदारों को भी धमकाया है जिसपर RBI ने सख्त कदम उठाते हुए कहा कि रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले कस्टमर के जान-पहचान के लोगों को तंग नहीं कर सकते हैं. साथ ही सोशल मिडिया पर बदनाम करने या कस्टमर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर सख्त कारवाई होगी.

बैंकिंग नियमों के मुताबिक कस्टमर से लोन रिकवर करने के लिए उन्हें सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही कॉल किया जा सकता है. अगर सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कस्टमर को कोई कॉल करके धमकाते हुए पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के ढेरों मामले सामने आए हैं जिसपर RBI ने ये सर्कुलर जारी किया है.

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