Relief Amount in 24 hours यूपी सरकार आपदा पीड़ितों को घर बैठे राहत राशि दिलाने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। जिससे उसे 24 घंटे में यह पैसा मिल जाए। राजस्व विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने जा रहा है। यूपी सरकार ने आपदा से होने वाली मौतों पर चार लाख रुपये पीड़ित परिवारों को देने की व्यवस्था कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि पीड़ित परिवारों को 24 घंटें के अंदर यह मुआवजा राशि दे दी जाए। मौजूदा समय मैनुअल आवेदन लेने की वजह से तय समय के अंदर पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। राजस्व विभाग इसीलिए अब सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है।
लेखपाल ऐसी घटना होने पर पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच कर आवेदन ऑनलाइन कराएगा। इसे ऑनलाइन ही पास करते हुए पीड़ितों के खाते में इसे दिया जाएगा। राजस्व विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक ऑनलाइन व्यवस्था में 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को राहत राशि मिल जाएगी और उसे कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मौजूदा ऑनलाइन आवेदन होने की वजह से पीड़ित परिवार को इधर-उधर भागना पड़ता है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर भी होंगे। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसे ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी तरह की जरूरत पड़ने पर इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा।