Renovation of liquor stores MP में शराब दुकानों का नवीनीकरण अब जिले के कुल राजस्व का 70 प्रतिशत सुरक्षित होने पर कर दिया जाएगा। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने नियम में संशोधन कर दिया है। अभी तक दुकानों का नवीनीकरण तभी हो सकता था जब जिले के लिए तय कुल राजस्व का 80 प्रतिशत मिलना तय हो जाए।
बच जाएंगे, उन्हें टेंडर की जगह लाटरी के माध्यम से दिया जाएगा
इसके साथ ही यह भी प्रविधान कर दिया है कि जो दुकानें नवीनीकरण होने के बाद बच जाएंगे, उन्हें टेंडर की जगह लाटरी के माध्यम से दिया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों को नीलाम करने की प्रक्रिया की जा रही है।
दुकानों में से एक हजार 600 के ठेके
बताया गया है कि अभी तक तीन हजार 611 देसी और विदेशी शराब की दुकानों में से एक हजार 600 के ठेके हो चुके हैं। भोपाल सहित अन्य जिलों में शेष शराब दुकानों के लिए अब 28 फरवरी को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल, सरकार ने इस बार बड़े समूह की जगह छोटे-छोटे समूह बनाकर दुकानें नीलाम करने की नीति बनाई है।
जानकारी के अनुसार इसके पीछे मकसद यह है कि चुनिंदा समूहों का एकाधिकार न रहे। इस व्यवस्था का ठेकेदार विरोध कर रहे हैं और नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नवीनीकरण में अरुचि दिखा रहे हैं।
आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत
इसे देखते हुए सरकार ने जिले के लिए आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत मिलने पर नवीनीकरण किए जाने के प्रविधान में संशोधन करके 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य कर दिया है। वहीं, जो दुकानें नवीनीकरण के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा नहीं ली जाएंगी, उनके टेंडर करने की जगह लाटरी निकाली जाएगी। इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे का कहना है कि 28 फरवरी को दुकानें नीलाम करने की प्रक्रिया की जाएगी