school colleges closed Hijab Row: कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद मामले में आज यानी मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हिजाब विवाद की वजह से देश के कई इलाकों में तनाव फैल गया था।
कर्नाटक में भी इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई थीं। इसे देखते हुए उडुपी, कलबुर्गी, शिवमोगा समेत कई जिलों में कल के लिए धारा 144 लगा दी गई है। बेंगलुरु में 15 मार्च से 21 मार्च तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दक्षिण कन्नड़ डीसी ने 15 मार्च को जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक सिर्फ बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।
कर्नाटक में उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को चुनौती दी थी। इनका तर्क दिया था कि हिजाब, संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है। ऐसे में कोई कॉलेज इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जिसमें सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार मिलता है। कोर्ट में दलील दी गई है कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है