School Shiksha Vibhag Alert :शिक्षक भर्ती में पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन या मैसंज करने पर होगी FIR । अब स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन या मैसेज किया तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जा सकता है।
MP Teacher Bharti मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में होगा यह बदलाव
नियमों के कारण अभ्यर्थी परेशान
यह निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) के आयुक्त अभय वर्मा ने जारी किए हैं। दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 की द्वितीय काउंसलिंग और प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया में अनियिमतताओं का अंबार लगा हुआ है। विभाग की भर्ती प्रक्रिया में कभी-भी बदलते नियमों के कारण अभ्यर्थी परेशान हैं। ऐसे में डीपीआइ से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तक के बंगले पर अभ्यर्थियों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती है।
पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें
ऐसे में अब अभ्यर्थियों से पीछा छुड़ाने के लिए आयुक्त वर्मा ने निर्देश जारी कर साफ कहा है कि अब फोन या मैसेज किया, तो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जाएगा। निर्देश में कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त नियम/निर्देश विभाग के पोर्टल पर अपलोड होते हैं। सभी नई सूचनाएं इस पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है, इसलिए पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें। यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत या कठिनाई हो तो वे कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
पात्रता निरस्त करने की हो सकती है कार्रवाई
इस निर्देश में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रतिदिन बल्क में मोबाइल पर मैसेज भेजकर या निरंतर काल करके चयन प्रक्रिया के संबंध में अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।
अभ्यर्थियों को सूचित किया
अभ्यर्थियों का यह कृत्य भर्ती प्रक्रिया में अनुचित साधन के उपयोग की श्रेणी में होकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। अत: सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज (वाट्सएप एवं अन्य माध्यमों पर) भेजने या मोबाइल पर निरंतर काल करने पर संबंधित अभ्यर्थी को भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुचित साधन का उपयोग के लिए दोषी माना जाएगा एवं संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकेगी।