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Sharab: इस राज्‍य में सस्‍ती होगी शराब, करोड़पति घर में बना सकेंगे बार

Alcohol will be cheaper Millionaires can make bars at home

Sharab Alcohol will be cheaper भोपाल: मध्य प्रदेश (MP) में आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य मंत्रि-परिषद ने नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 ( New Excise Policy) और हेरीटेज वाइन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है. इस नई नीति से जहां शराब सस्ती होगी, वहीं वाइन और व्हिस्की के शौकीनों के लिए और भी मौके मिलेंगे

 

Millionaires can make bars at home घर में बार खोलने की छूट

इस पॉलिसी के तहत एक करोड़ रुपये तक की आय वालों को अपने घर में ही बार खोलने की छूट मिल गई है. दरअसल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी देते हुए दावा किया गया है कि गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा.

 

Millionaires can make bars at home अवैध बिक्री पर लगेगी रोक: सरकार

नई नीति में मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा. सभी जिलों की देशी व विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा. समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शाप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां नहीं बनेंगी

 

इसके साथ ही नई शराब नीति में लोगों केा घर में ही बार बनाने की छूट दी गई है. होम बार लाइसेंस पर 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी. इसकी पात्रता उन्ही को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ रूपये होगी

 

Millionaires can make bars at home वैधता का परीक्षण आसान होगा

नई व्यवस्था में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं होगी. इसके साथ ही देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी. राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी. इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा

Millionaires can make bars at home महुआ फूल से बनेगी शराब

राज्य सरकार महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है. इसके बाद इसे मंत्रीमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा. वर्ष 2022-23 में नये बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जायेगी. वहीं पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं व मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे

 

Millionaires can make bars at home एयर पोर्ट पर मिलेगी विदेशी शराब

सभी एयर पोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे

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