strange decision of the court केरल की कोझिकोड अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में 74 वर्षीय लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को अग्रीम जमानत दे दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है क्योंकि महिला ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहन रखी थी।
कोझिकोड सत्र न्यायालय ने कहा कि आरोपी सिविक चंद्रन ने द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहन रखी थी, जो यौन उत्तेजक हैं। इसलिए धारा 354ए के तहत प्रथम दृष्टया आदेश आरोपी के खिलाफ नहीं होगी।
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strange decision of the court 74 वर्ष की आयु का एक अक्षम व्यक्ति महिला को गोद में कैसे बैठा सकता है
अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, वास्तविक शिकायतकर्ता को जबरदस्ती अपनी गोद में रख सकता है।