Teachers will be transferred online प्रदेश में स्कूलों के शिक्षकों के तबादले आनलाइन होंगे। सभी को स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर तबादले किए जाएंगे। इसमें अब प्रभारी मंत्री को कोई भूमिका नहीं रहेगी। शिक्षकों को मंत्री और विधायकों की निजी स्थापना में भी पदस्थ नहीं किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में सबको सेवाएं देनी होंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मंजूरी दी गई। मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए तबादले पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध में निर्णय अलग से लिया जाएगा। राज्य की तबादला नीति भी जल्द घोषित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को वर्ष 2023-24 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत दो साल में चार लाख पथ विक्रेताओं को सरकार अपनी गारंटी पर बैंकों से ऋण दिलाएगी।
बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने तबादला नीति के प्रमुख प्रविधानों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूछा कि आपने नीति बनाने में मंत्रियों से फीडबैक लिया या नहीं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य मंत्रियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना, शहरों में शिक्षक अतिशेष होने, गंभीर बीमार होने पर तबादले में प्राथमिकता दिए जाने से जुड़े सवाल पूछे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सबका उत्तर दिया और बताया कि नीति में इनका प्रविधान किया गया है। प्रतिवर्ष दिसंबर से 31 जनवरी तक संभावित रिक्तों की जानकारी तैयार की जाएगी। 31 मार्च से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 30 अप्रैल तक आदेश जारी होंगे।