मतदाता सूची मे नाम जुड़वाने व संशोधन की प्रक्रिया 29 से प्रारंभ, टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं संपर्क

कटनी- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को जागरूक होकर, मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाना चाहिए।

दावे एवं आपत्तियों का निराकरण

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार दावे – आपत्तियां दर्ज करने की अवधि मंगलवार 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और गुरूवार 28 नवम्बर तक रहेगी। जबकि दावे एवं आपत्तियों का निराकरण मंगलवार 24 दिसंबर तक किया जायेगा।

लगेंगे विशेष शिविर

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 04 विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नवम्बर माह में विशेष शिविरो का आयोजन जारी तिथि अनुसार क्रमशः शनिवार 9 नवंबर व रविवार 10 नवंबर और शनिवार 16 नवंबर तथा रविवार 17 को आयोजित होंगे। जबकि निर्वाचक नामावली के हेल्थ पैरामीटर को जांचनें और अंतिम प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करने और डाटा बेस को अपडेट करने तथा परिशिष्टों को मुद्रित करने का कार्य बुधवार 1 जनवरी 2025 तक करना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सोमवार 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं संपर्क

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित सभी कार्यों की अधिक से अधिक जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकें। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा टोल फ्री नम्बर 1950 जारी किया गया है जिस पर सभी जिम्मेदार नागरिक मतदाता सूची से संबंधित कार्य हेतु सम्पर्क कर सकते है।

Exit mobile version