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Katni में अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही जारी

Katni में अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही जारी

Katni बाजार शाखा प्रभारी प्रभारी सहायक यंत्री सुनील सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत ऐसे शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामी जिनके द्वारा विज्ञापन फलक लगाने हेतु मीडिया नियम 2017 का पालन नहीं किया जा रहा है। निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा ऐसे होर्डिंग्स पर कार्यवाही हेतु निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के दल का गठन कर बिना अनुमति होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश प्रदान किये गए है।

निर्देशों के परिपालन में निगम की गठित टीम के द्वारा आज प्रातः बस स्टैंड परिसर में प्रातः 10ः30 बजे से अभियान चलाया जाकर अनाधिकृत होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बस स्टैंड स्थित गुप्ता एच.पी गैस एजेंसी के पीछे स्थित दुकान के ऊपर लगी 2 बडी होर्डिंग एवं पुलिस चौकी बस स्टैंड के साइड में लगे 3 होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही की गई। प्रभारी अधिकारी बाजार शाखा ने बताया कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत बिना अनुमति अनाधिकृत रूप से लगाए गए होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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