Transfer MP पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब निर्वाचन क्षेत्रों में तीन साल से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे। चुनाव की निष्पक्षता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह और राजस्व विभाग को कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण कर भी चुका।
आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि शासन से उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है, जो सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), थाना निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पंचायत सचिव इसमें शामिल हैं।
राजस्व विभाग से कहा गया है कि विकासखंड स्तर पर किसी भी अधिकारी को चार साल की अवधि में तीन वर्ष एक स्थान पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। यही व्यवस्था पंचायत सचिवों के लिए भी रहेगी। दरअसल, आयोग को यह शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव के लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
आयुक्त प्रणाली पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में अब कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन कार्यों को लेकर निर्णय हो चुका है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह सरकार पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने संबंधी निर्णय को क्रियान्वित करती है तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।