Unlock katni जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के परिपालन में और पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू के आदेश को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत आदेश जारी किया है। आदेश पूरे जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आगामी आदेश तक के लिए जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मंडल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
पूरे जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे जिले में सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाल का जिला में पालन सुनिश्चित करायेगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा