कटनी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के सम्पूर्ण कटनी जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 जुलाई को मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये जारी किया गया है।
जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, हाट बाजार आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित किया गया है।
वहीं स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे।
आदेश के अनुसार सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार समस्त वृहद्, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुये खुल सकेंगे।
आदेश के तहत समस्त खेलकूद स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही समस्त रेस्टॉरेन्ट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, इंसीडेन्ट कमाण्डर को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
अधिकतम 50 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
रुल्स ऑफ 6 – अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंर्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, मॉल एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा। कटनी जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उपरोक्त सभी गतिविधियों में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है।
आदेश की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दुकानदार द्वारा ‘नो मास्क-नो सर्विस’ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा।