भोपाल । मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत प्रोटोकॉल के साथ शॉपिंग मॉल, जिम, खेल स्टेडियम, फिटनेस सेंटर, खोले जा सकेंगे। होटल और रेस्टॉरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे वहीं शॉपिंग मॉल और जिम रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि अब भी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन तथा मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, उसपर पाबंदी रहेगी।
रेस्टोरेंट्स, जिम, क्लब और फिटनेस सेंटर में क्षमता से आधे यानी 50% लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। जबकि मॉल सहित सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तरों के खुलने की समय सीमा सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक तय की गई है। इनमें उपस्थिति का बंधन नहीं है यानी 100% क्षमता के साथ यह लोग काम कर सकेंगे। फिलहाल कोचिंग, स्विमिंग पुल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। शादी में दोनों पक्षों के 50 लोगों के शामिल होने पर सहमति बन गई है।
यह गाइडलाइन 30 जून तक के लिए तय की गई है। इसके बाद सरकार परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेगी। साथ ही जिला क्राइसिस कमेटियों को अपने हिसाब से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई है। ऐसी स्थिति में हर जिले की अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। स्थिति की समीक्षा करके एक जुलाई से नई गाइडलाइन जारी होगी। रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा और नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा। अगर कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग ढाई सौ नए मामले सामने आए। 36 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में लगभग 3941 एक्टिव मरीज से बचे हैं।
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