कटनी। उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5747/2023 तबस्सुम कुरैशी एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश के परिपालन में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा समूह-5 के अंतर्गत एएनएम (महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2023 में आयोजित की गई संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जिले के ऐसे सभी याचिकाकर्ता आवेदकों को 25 नवम्बर से 29 नवम्बर के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों का परीक्षण कराने कहा है जिनका नाम मेरिट सूची में शामिल है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर के अठया ने बताया नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु ऐसे सभी याचिकाकर्ता आवेदकों को यथोचित दस्तावेजों सहित उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कापी लेकर भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुँचना होगा।