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women employees 60 days leave: इस अवस्था में भी महिला कर्मचारियों को मिलेगी 60 दिन की छुट्टी

women employees 60 days leave: महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महिला कर्मचारियों को मिलेगी 60 दिन की छुट्टी

women employees 60 days leave किसी भी मां के लिए हालांकि इससे दुःखद पहलू नहीं कि उसके नवजात बच्चे की मृत्यु हो पर सरकार इस दुःख को महसूस कर ऐसी कर्मचारी महिला को 2 माह का अवकाश देगी केंद्र सरकार ने ऐसी कंडीशन में महिलाओं को कुछ राहत देने के लिए नए नियम बनाए हैं। महिला employees को डिलिवरी के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मेटेरनिटी लीव दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट

आदेश के अनुसार मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर अवकाश/मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं।

60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला

employees विभाग ने आदेश में कहा, ‘स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है।

अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता

आदेश में कहा गया है कि अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और मृत शिशु पैदा होने या शिशु की मृत्यु होने तक उसका अवकाश जारी है तो, ऐसा होने की तारीख तक कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश को उसके पास मौजूद अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता है। जिसमें किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश के अनुसार, कर्मचारी को मृत बच्चे के जन्म या बच्चे की मृत्यु होने पर उस दिन से तत्काल 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

-आदेश के अनुसार, अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया है तो मृत शिशु के जन्म या शिशु की मृत्यु होने की तारीख से उसे 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
-केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रसव से 28 दिन तक के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु होने पर यह प्रावधान प्रभावी माना जाएगा।

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